नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट (Demat account) में कोई नॉमिनी (Nominee) नहीं जोड़ा है, तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो सकता है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं होने से आपके डीमैट अकाउंट से आप 1 अप्रैल 2023 से कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारा डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2023 तक का समय दिया हैं। इस समय सीमा में डीमैट अकाउंट (Demat account) में नॉमिनी नहीं होने से आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग और शेयर को खरीदने और बेचने का काम नहीं कर पाएंगे। आज के इस आर्टिकल हम जानेंगे, सेबी ने क्यों डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने को अनिवार्य किया? कैसे आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ सकते हैं?
डीमैट अकाउंट क्या है?
जब भी हमें शेयर बाजार में कोई भी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, ईटीएफ आदि खरीदना या बेचना होता है, तो हमे डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती हैं। भारतीय शेयर बाजार में बिना डीमैट अकाउंट के कोई भी लेनदेन नहीं कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जब हमने अपने पैसे सुरक्षित रखना हो तो हम बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं, बस इस तरह जब हम शेयर्स को सुरक्षित रखने के लिए डीमैट अकाउंट का उपयोग करते हैं। डीमैट अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए यहां क्लिक करें।
नॉमिनी का क्या मतलब हैं और किसे बनाया जा सकता है?
डीमैट अकाउंट (Demat Account) में नॉमिनी (Nominee) डालने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। नॉमिनी (Nominee) का मतलब ये है कि आप उसे अपना वारिस बना रहे हैं। जब आप नहीं रहेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट के संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा आपके द्वारा घोषित नॉमिनी को मिल जाती हैं। एक तरह से समझें तो आप जिस व्यक्ति को अपनी विरासत दे कर जाना चाहते हैं, उसे ही नॉमिनी (Nominee) कहते हैं।
डीमैट अकाउंट (Demat Account) में आप किसी को भी नॉमिनी (Nominee) बन सकते हैं। अगर आप चाहते है, कि आपकी पत्नी और बच्चे दोनों ही नॉमिनी हो तो चिंता की कोई बात नही है। डीमैट अकाउंट में आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया है तो आपकी मृत्यु उपरांत आपके परिवार के सदस्यों को डीमैट अकाउंट के शेयर और फंड नहीं मिल पाते हैं, फिर परिवार के सदस्यों को कोर्ट जा कर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ और भी एफिडेविट इकट्ठे करने पड़ते है।
सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों अनिवार्य किया?
सेबी ने यह फैसला इन्वेस्टर के हक में लिया है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं होने से बहुत दिक्कत आती है, जब खाता धारक का निधन हो गया।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं होने की स्थिति में खाताधारक के घरवालों को डीमैट अकाउंट को क्लेम करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग 11 करोड़ डीमैट अकाउंट है, मगर उनमें से तकरीवन 20% फीसदी खातों में ही नॉमिनी अंकित हैं।
जिरोधा (Zerodha) के फाउंडर नितिन कामथ ने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया की उनके पास लगभग ₹80000 करोड़ रुपए ऐसे डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, जो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। इन ही सब कारणों के चलते सेबी ने डीमैट अकाउंट (Demat Account) में नॉमिनी अंकित करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 हैं।
सेबी के अनुसार जिन डीमैट अकाउंट में अंतिम तिथि तक नॉमिनी नहीं डाले जाएंगे वो सभी डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए जायेंगे।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़े?
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी बड़ी आसानी से घर बैठे ही जोड़ सकते हैं। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी डालने या बदलने के लिए लगभग सभी ब्रोकर पर एक सी ही जानकारी मांगी जाती है। जिनकी हम बिंदुबार बात करेंगे:-
- डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप पर जाकर अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन करना होता है ।
- डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के बाद Profile में जाकर Nominee ऑप्शन को चुनना होगा।
- फिर नॉमिनी की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि दर्ज करना होती है, साथ नॉमिनी का एक वैध आईडी प्रूफ की प्रति भी जमा करनी होती हैं।
- यह एक से अधिक नॉमिनी भी डाल सकते है, साथ व्यक्ति अपने हिसाब से हिस्सेदारी का प्रतिशत भी डाल सकते हैं।
- उपरुप्त सारी जानकारी डालने के बाद खाताधारक को अपने आधार कार्ड से ई सिग्नेचर करना होते हैं। इस प्रोसेस में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आता है।
- ई सिग्नेचर हो जाने के बाद आपके दस्तावेजों के अनुरूप से 24 से 48 घंटों में डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जुड़ जाता है।