देश के लिए वित्त मंत्री ने टैक्स के रूप में लोगों को कितना भुगतान करना है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, और उनका पालन करना जरूरी है, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है।
Budget 2023: साल 2023 का बजट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कई तरह के बदलाव की घोषणा की गयी थी, और इसके साथ ही नई टैक्स रिजीम के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किये है।
और वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है की न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, तो चलिए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू भी कर चुके हैं।
और लोग अपना सालाना इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स भी भरने लगे है, लेकिन इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए जानते है…
बजट 2023 की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में अहम बदलाव किए। अब, लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें नए कर नियमों के तहत अपना कर रिटर्न दाखिल करना है या पुराने नियमों के तहत।
उन्हें सावधान रहना चाहिए कि गलती न करें, अन्यथा यह समस्या पैदा कर सकता है। यदि कोई नए कर नियम चुनता है, तो वे पुराने पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन यदि वे पुराने को चुनते हैं, तो वे नए पर स्विच कर सकते हैं।
प्रत्येक शासन के तहत टैक्स बचाने के अलग-अलग तरीके हैं। इसलिए, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि वे कितना कमाते हैं और वे टैक्स कैसे बचा सकते हैं।