Income Tax Return इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इस साल ITR फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ मामूली संशोधन किए गए हैं।
Income Tax Slab जिन लोगों की टैक्स योग्य इनकम है उन्हें टैक्स का भुगतान करना होता है। इस बीच, इस साल टैक्स दाखिल करने की तारीख की घोषणा जल्दी कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे और अगले आकलन (Assessment) वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए उन्हें काफी पहले ही अधिसूचित (Notified) कर दिया गया है।
Income Tax
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ITR फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 1961 के इनकम टैक्स एक्ट ने कानून में कुछ आवश्यक लेकिन मामूली बदलाव किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2022-23 में कमाई हुई इनकम के लिए 10 फरवरी, को व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों को ITR भरने को अधिसूचित(Notified) कर दिया गया है। साथ ही धर्मार्थ ट्रस्टों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए ITR फॉर्म-7 14 फरवरी भेज दिया है।
1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होने वाले रिटर्न इनकम टैक्स फॉर्म अगले आकलन(Assessment) वर्ष की शुरुआत के लिए रिटर्न दाखिल करने में मदद करने के लिए टैक्सपेयर्स को पहले ही भेज दिए गए हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न
बता दे की ITR आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक टैक्सपेयर्स को उनके टैक्स रिटर्न के बारे में सूचित करता है। हालांकि, इस साल उन्हें पहले ही रिलीज किया जा चुका है।